सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र औऱ राज्यों सरकारों को आदेश दिए हैं कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी भी अवैध नागरिक का आधार कार्ड न बने। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि आवश्यक सुविधाओं जैसे एलपीजी, टेलीफोन कनेक्शन वगैरह के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है।
गौरतलब है कि सरकार अपनी कई योजनाओं को पहले ही आधार कार्ड से जोड़ चुकी है। ऐसे में सरकार का सुप्रीम कोर्ट में यह कहना कि इसे बनवाना लोगों की इच्छा पर है उस पर कई सवाल उठते हैं।