चंद्रपूर/संवाददाता:
चंद्रपुर जिले में शराबबंदी के बावजूद शराब की तस्करी करने वाले 6 आरोपियों को चिमूर न्यायालय ने 3-3 वर्ष कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. 1 अप्रैल 2015 से चंद्रपुर जिले में संपूर्ण शराबबंदी की घोषणा की गई. इसके बावजूद शराब तस्कर अनेक हथकंडे अपनाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं. 16 अप्रैल 2017 को तत्कालीन थानेदार दिनेश लबडे को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब लाई जा रही है. इस आधार पर थानेदार ने सुधाकर माकोड़े, किशोर बोढे, राजू बावने, प्रवीण तिराणकर, शंकर उरकुड़े के साथ योजना बनाकर कार्रवाई की. जिसमें सेंट्रो कार क्र. एमएच-31 बीबी-5109 से विदेशी कम्पनी की 144 बोतल तथा संयज साठोने के घर से आफिसर च्वाइस कम्पनी की 288 बोतल शराब जब्त की थी.
कार्रवाई में पुलिस ने कुल 3,73,100 रुपए का माल जब्त कर चिमूर निवासी इब्राहिम युसूफ शेख, संजय साठोने, सोमेश्वर साठोने, और नागपुर निवासी राहुल शिमले, अमोल राऊत, तुषार बेतवार को धर दबोचा. चिमूर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की. न्यायाधीश एस.एस. छलानी ने गवाहों के बयान और सबूत के आधार पर संजय साठोने ,सोमेशवर साठोने इब्राहिम शेख, राहुल शिमले, अमोल राऊत, तुषार बेतवार को 3-3 वर्ष कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा है. इसके पूर्व सुरेश खोब्रागड़े, प्रमोद खोब्रागड़े, राजकुमार चाचरकर, राजू झाड़े, अविनाश पोईनकर को भी न्यायालय ने सजा सुनाई थी. सामूहिक शराब तस्करी मामले में न्यायालय ने पहली बार सजा सुनाई है.